रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति को बचाने नित नए आयाम रच रही है। लोक कलाकारों के अस्तित्व को बचने और संस्कृति को सहेजने राज्य सरकार ने एक नई सौगात दी है। छत्तीसगढ़ में लोकरंग, कला, संस्कृति से जुड़े कलाकारों के लिए खुशखबरी है । बहुत समय से राज्य के लोक कलाकार कई परेशानियों से गुज़र रहे थे। कोरोना काल में उन्हें सबसे ज्यादा दिकत्तों का सामना करना पड़ा, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते वो सरकार के पास अपने फ़रियाद लेकर पहुंचते थे। सरकार उनके बेहतर के लिए कई प्रयास कर रही है।
लोक कलाकारों को शिकायत रहती थी कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है। सरकार ने उनकी बातो को सुन उनके हित में फ़ैसला लिया है। राज्य सरकार ने अब प्रदेश के सभी कलाकार दलों के लिए पंजीयन की व्यवस्था करने के साथ सांस्कृतिक आयोजनों में समान अवसर देने नियम राज्य के बना लिए हैं । अब कलाकारों को मानदेय भी मिलेगा और उनका ग्रेड भी तय होगा । इस पूरे काम के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम 2021 बनाया है । लोकरंग , कला , संस्कृति से जुड़े कलाकारों के लिए ग्रेड एवं मानदेय श्रेणी दल प्रमुख एवं सहायक कलाकार का ग्रेड / मानदेय की दरें इस प्रकार होंगी ग्रेड ए प्लस -3 7100 , सहायक कलाकार का मानदेय 5000 , पद्मश्री कलाकार 51000 , सहायक कलाकार मानदेय 4000 , राष्ट्रीय स्तरीय कलाकार ( पंजीयन / अनुभव ) 10 वर्षों से अधिक व विगत 5 वर्षों तक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में प्रस्तुति तथा प्रतिवर्ष कम से कम 3 कार्यक्रम राज्य से बाहर किया होने पर दल प्रमुख का मानदेय 31000 , सहायक कलाकार का मानदेय 2000। राज्य स्तरीय कलाकार ( पंजीयन अनुभव ) समूह , मंडली , संस्था जिसे 3 वर्ष का अनुभव हो , दल प्रमुख का मानदेय 21000 , सहायक कलाकार का मानदेय 1500 रुपए होगा । स्थानीय कलाकार ( पंजीयन व अनुभव ) दल प्रमुख का मानदेय 11000 रुपए और सहायक कलाकार का मानदेय 1000 रुपए होगा ।
कलाकारों का चयन करने के लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी कला दलों , कलाकारों के पंजीयन के लिए पोर्टल के माध्मय से प्राप्त दस्तावेजों की जांच – पड़ताल के लिए संस्कृति विभाग की चयन समिति काम करेगी । इस समिति में शासकीय सदस्य के रूप में संस्कृति विभाग के संचालनालय के आयुक्त या संचालक अध्यक्ष होंगे । शासकीय सदस्य के रूप में संयुक्त संचालक व उपसंचालक , अशासकीय सदस्य के रूप में खैरागढ़ कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति या मनोनीत सदस्य , कमलादेवी संगीत महाविद्यालय या श्रीराम संगीत महाविद्यालय से 1 सदस्य , दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के 1 ग्रेड के सदस्य कलाकारों की संख्या 2 होगी । विभाग ने हर विधा में कलाकारों की संख्या तय की लोकगाथा , गायन , गीत , गजल , पंडवानी , भरथरी , चंदैनी , नृत्य नाटिका , वादन , क्लासिकल डांस एवं अन्य के लिए दल में सहायक कलाकारों की अधिकतम संख्या 8 होगी । छत्तीसगढ़ पारंपरिक नृत्य करमा , सुआ , पंथी , राउत नाचा एवं अन्य एवं समूह क्लासिकल नृत्य के लिए 12 , लोकमंच , नाट्य , मंचन ड्रामा के लिए यह संख्या 24 होगी । ग्रेड ए प्लस 3 के कलाकारों को वित्तीय वर्ष में अधिकतम 8 अवसर , ए प्लस 2 आदि के लिए 10 , बी प्लस व बी के लिए 12 अवसर साल में दिए जाएंगे ।