ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम के लिए दुर्ग जिला की भिलाई नगर निगम ने टीम गठित कर शहर मे रात 10 बजे के बाद होटल, विवाह भवन, सार्वजनिक स्थल पर डीजे,या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों से मानक क्षमता से अधिक ध्वनि प्रसारित करने पर हाई कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही करने का फैसला किया है. टीम लगातार निगरानी करेगी और 10 बजे के बाद कहीं भी अधिक आवाज में डीजे या अन्य माध्यमों से ध्वनि प्रदूषण किया जाएगा उन पर कार्यवाही करेगा.
भिलाई नगर निगम के आयुक्त रोहित व्यास ने वर्चुअल बैठक पर अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा ने समीक्षा बैठक में निर्देशित किये है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेशानुसार जिले मे ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) पर रोकथाम किया जाना है. भिलाई निगम क्षेत्र में संचालित होटल कैफे, विवाह भवन, सार्वजनिक स्थल पर रात 10 बजे के बाद डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों से फैलने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जोनवार ऐसे स्थलों को सूचीबद्ध कर टीम की तरफ से प्रतिबंधित किया जाना है.
रात 10 बजे चिन्हित स्थल की जांच के लिए टीम गठित कर नोडल अधिकारी को जिम्मेदार दिया जाएगा, जो साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कार्य प्रगति का प्रतिवेदन देंगे. आगामी दिनों में जिला प्रशासन की तरफ से शासकीय स्कूल, अस्पताल, कार्यालय भवनों के आस-पास के स्थल को साइलेंट जोन भी घोषित किया जाएगा. इसके अलावा आयुक्त रोहित व्यास ने बताया कि पूरे शहर को घुमंतू पशुओं से मुक्त करना है. इसके लिए रोका छेका संकल्प अभियान के नोडल अधिकारी को निर्देश दिए कि सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में ऐसे स्थलों की पहचान कर सूची बनावे, जहां सड़क पर मार्केट क्षेत्र मे झुंड मे जानवर बैठते हैं. पशुओं को पकड कर ग्रामीण गौठान में रखा जाना है.