भिलाई : विवाह के बाद हुए घरेलु विवाद में बहु की की हत्या का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पति-पत्नी के बीच झगड़े के बाद आरोपी पति एवं उसकी मां ने मिलकर बहू की जलाकर हत्या कर दी। मामले में कोर्ट ने मृतिका के पति और सास को धारा 302, 34 के तहत आजीवन कारावास तथा 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दरअसल भिलाई में मृतिका निधि कुमारी का विवाह खुर्सीपार निवासी तबारक अली के साथ हुआ था। विवाह के बाद पति पत्नि के बीच किसी मामले को लेकर आपस में विवाद हुआ था। 12 मार्च 2019 की दोपहर को आरोपी तबारक अली एवं उसकी मां फातिमा बेगम ने निधि कुमारी के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर रुप से झुलसने के बाद निधि कुमारी को एंबुलेंस की सहयता से सुपेला अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज के लिए जिला अस्पताल दुर्ग रेफर किया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान निधि कुमारी की मौत हो गई थी। निधि कुमारी के पिता की शिकायत पर खुर्सी पार पुलिस ने अपराध दर्ज किया था।
2 साल बाद मिली निधि के हत्यारों को सजा
12 मार्च 2019 को हुई घटना के बाद अंततः 2 साल से अधिक समय के बाद निधि कुमारी को इंसाफ मिल ही गया। निधि को मारने के आरोपी असका पति तबारक अली और सास फातिमा बेगम आखिरकार सलाखों के पीछे हैं और जीवन भर सजा काटेंगे।