रायपुर: आज दैनिक अखबार में नारायणपुर जिलें की खबर आये की वहाँ के बीईओ ने सोशल मीडिया ग्रुप पर अश्लील पोस्ट किया है। जैसे ही ये खबर अख़बारों में आये आग की तरह ये खबर फ़ैल गयी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने आज एक अखबार में नारायणपुर जिले की छपी खबर “बी ई ओ ने पोस्ट किया अश्लील वीडियो” को स्वतः संज्ञान लिया, उन्होंने नारायणपुर जिले के महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को इस पूरे मामले की जानकारी प्राप्त कर अवगत कराने के निर्देश दिए थे।
इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बी ई ओ के खिलाफ बस्तर संभाग के कमिश्नर जी आर चुरेन्द्र ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1995 के नियम 3 के विपरीत होने से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम (9) के तहत तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित कर दिया गया है। महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ नायक ने कहा की जिस व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो भेजा गया था, उस व्हाट्सएप ग्रुप की सभी महिलाएं बीईओ के खिलाफ आयोग में अपना कथन दर्ज करा सकती है।