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ब्रेकिंग न्यूज:मेसर्स महावीर कोल वाशरी ने ग्राम कन्हाईबन जांजगीर में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पूर्व अनुमति के बिना ही किया कोल वाशरी का निर्माण:

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मेसर्स महावीर कोल वाशरी ने ग्राम कन्हाईबन जांजगीर में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पूर्व अनुमति के बिना पहले कोल वाशरी का निर्माण (मड़वा तेंदूभाठा ताप विद्युत परियोजना की भूमि, शासकीय गोठान, चारागाह एवं शमशान हेतु आरक्षित भूमि एवं निजी भूमियों को कृषि के नाम पर खरीदकर) पर कर लिया है । जिसकी शिकायत गांव वालो एवं कुछ जागरूक नागरिकों के द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुख्यालय दिल्ली, मुख्य वन संरक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण रायपुर, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति रायपुर, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मुख्यालय रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, कलेक्टर जांजगीर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जांजगीर, तहसीलदार जांजगीर सब को की गई उसके बावजूद भी मेसर्स महावीर कोल वाशरी के खिलाफ किसी कार्यालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल एवं वायु प्रदूषण नियत्रण एवं निवारण अधिनियम के तहत कोई अपराधिक कार्यवाही या परिवाद दायर नही किया है और अब गुपचुप तरीके से मेसर्स महावीर कोल वाशरी को पर्यावरणीय स्वीकृत प्रदान करने के लिए जनसुनवाई हेतु 18.08.2021 को जनसुनवाई आयोजित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर द्वारा दिनांक 19.07.2021 को जारी की गई है जिसकी प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत जांजगीर, कार्यालय ग्राम पंचायत कन्हाईबंद, सिवनी, जर्वे, सरखो, बनारी तहसील जांजगीर एवं ऊपर उल्लेखित सभी कार्यालयों को दी गई है।


उपरोक्त जनसुनवाई की जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के वेबसाइट पर ड्राफ्ट ई आई ए सहित हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में अपलोड नही की गई है।

इस मामले को लेकर पर्यावरण संरक्षण मंडल के अध्यक्ष सुब्रत साहू आईएएस से जब छत्तीसगढ़ उजाला ने बात की तो उनका कहना था कि मुझे इस मामले की कोई भी जानकारी नही है।इस मामले के पेपर आप मुझे कार्यालय में भेजवाईये,तब मैं उसको देखूंगा।

प्रदेश के सीनियर आईएएस को इतने बड़े मामले की जानकारी नही होना और वो भी मामला उनके विभाग से संबंधित हो यह बात समझ से परे है।जिस मामले में क्षेत्र के सारे ग्रामीण विरोध में हो,जिस प्रकरण को लेकर काफी दिनों से शिकायत की जा रही है,यह मामला काफी समय से चर्चा में है। मामले की जानकारी प्रदेश के सुपर आईएएस को नही है,प्रदेश सरकार के सामने महावीर कोल वासरी अपनी मदमस्ती पर उतारू है।क्षेत्र के लोगो का जीना दूभर हो गया है।प्रदेश के अफसर अब तक इस मामले में कुछ नही कर पा रहे है।प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस मामले पर कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

इस प्रदेश को सुशासन राज्य का तमगा शायद इन्ही सब कार्यो को लेकर मिला होगा।इस मामले पर सरकार क्या करेगी यह तो कह पाना मुश्किल ही है।पर ग्रामीणों व आरटीआई एक्टिविस्ट जय गोपाल सोनी को न्यायालय पर पूरा भरोसा है।जय गोपाल सोनी का कहना है कि ग्रामीणों के साथ गलत किया जा रहा है।महावीर कोल वासरी अपनी गुंडागर्दी पर उतारू है।पर हम लोग हार नही मानेंगे।हमारी लड़ाई बड़े उद्योगपति के साथ है,जब तक हमको न्याय नही मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे।

सेवा में,

सदस्य सचिव,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर -19, नया रायपुर (C.G।) – 490099

Sir, Please find attached herewith grievance of Sh. Jaigopal Soni, regarding the matter given below; जनवरी 2020 मे शिकायत प्रस्तुत होने के बाद परियोजना प्रस्तावक ने राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छ ग, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण समिति, छ ग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर, के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर स्थल पर कोई निर्माण नहीं होने संबंधी झूठा तथ्य देकर टी ओ आर दिनांक 13/05/2020 को प्राप्त कर लिया है । अतः आप सभी से निवेदन है इस शिकायत पत्र पर संज्ञान लेकर तत्काल जारी टी ओ आर दिनांक 13/05/2020 को निरस्त करे एवं झूठा आवेदन प्रस्तुत करने हेतु, बिना पर्यावरण स्वीकृति, स्थापना सम्मति, संचालन सम्मति, भूमि डायवर्शन, भूमि आबंटन के निर्माण कार्य चालू करने हेतु परिवाद दायर करना सुनिश्चित करे ।

The matter doesnot pertain to CPCB. It is requested to kindly look into the matter and forward the matter to appropriate authority for necessary action. With regards, M K Choudhury Scientist-E & DH -PR Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, Shahdara, Delhi-110032 From: Member Secretary CPCB Sent: Mon, 25 Jan 2021 10:05:54 To: “MANTU CHOUDHURY” Subject: Fwd: मेसर्स महावीर कोल वाशरी ग्राम कन्हाईबंद तहसील जांजगीर द्वारा टी ओ आर हेतु प्रस्तुत

Proposal No : SIA/CG/CMIN/50065/2020, File No : OL/EC/MIN/JCHAMPA/1142 के विरूद्ध आपत्ति आवश्यक कार्रवाई के लिए। From: jaigopalsoni@gmail.com To: “Shri. V N Ambade” , moefregionalofficenagpur@gmail.com, hocecb@gmail.com, “cecb robilaspur” , cecbrobilaspur@gmail.com, “Collector Janjgir-Champa” , “Collector Janjgir-Champa” , “Chief Secretary Office” , “Shri R P Gupta” , “Ankit Anand” , “N. Baijendra Kumar” , “Member Secretary CPCB” , “cpcb bhopal” , seiaacg@gmail.com, seaccg@gmail.com, “Section Officer” , “Sameer Vishnoi” , “jd dgm-cg” , “K. K. Golghate” , “CSIDC” , “csidc raipur” , “csidc cg” , cgtownplan@gmail.com, “cgtownplan raipur” , “cgtownplan raipur” , “Ganesh Ram Turkane” , cgtownjanjgirchampa@gmail.com Sent: Saturday, January 23, 2021 8:47:17 AM Subject: मेसर्स महावीर कोल वाशरी ग्राम कन्हाईबंद तहसील जांजगीर द्वारा टी ओ आर हेतु प्रस्तुत Proposal No : SIA/CG/CMIN/50065/2020, File No : OL/EC/MIN/JCHAMPA/1142 के विरूद्ध आपत्ति Hide quoted text

प्रति,

सचिव,

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नईदिल्ली सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नईदिल्ली अतिरिक्त मुख्य प्रधान वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छ ग शासन सचिव, खनिज संपदा विभाग छ ग शासन सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छ ग शासन सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छ ग सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण समिति, छ ग सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर जिला कलेक्टर जिला जांजगीर चांपा जिला खनिज अधिकारी जांजगीर चांपा खनिज निरीक्षक जांजगीर चांपा महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र चांपा प्रबंधक, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रायपुर संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, रायपुर सहायक संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, जिला जांजगीर चांपा महोदय, यह कि मेसर्स महावीर कोल वाशरी मुख्यालय दीन दयाल उपाध्याय गार्डन के पीछे, व्यापार विहार बिलासपुर के द्वारा ग्राम – कन्हाई बंद तहसील – जांजगीर मे बिना पर्यावरणीय स्वीकृति, स्थापना सम्मति प्राप्त किए शासकीय भूमि खसरा नंबर 55/1 जो चारागाह,गोठान, खेल के मैदान एवं अन्य निस्तार प्रयोजन के लिए आरक्षित थी जिसे सी एस आई डी सी से औद्योगिक प्रयोजन हेतु हस्तांतरण करने का आवेदन लंबित है एवं अन्य ग्रामीणों की निजी कृषि भूमि जिसे वैकल्पिक भूमि के रूप में खसरा नम्बर 55/1 के जगह सी एस आई डी सी को हस्तांतरण हेतु पंजीकृत कराया जा चुका है तथा कुछ अन्य ग्रामीणों की कृषि भूमि जिसे कृषि प्रयोजन हेतु खरीदा गया था और उसके औद्योगिक प्रयोजन हेतु डायवर्शन कें लिए आवेदन लंबित है में कोल वाशरी भवन, बोरवेल, पहुंच मार्ग, रेलवे लाईन, साइडिंग का निर्माण, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल एवं भारतीय रेलवे को गुमराह कर उनके सहयोग से बिजली कनेक्शन लेकर किया जा चुका है । यह उल्लेख करना उचित होगा कि निजी भूमि क्रय करने के समय आपसी सहमति से भूमि क्रय करने संबंधी शासन की नीति का पालन नहीं किया गया है ।

यह कि राजस्व विभाग के द्वारा भूमि डायवर्शन आवेदन एवं शासकीय भूमि आबंटन करते समय जगपाल सिंह विरूद्ध पंजाब सरकार में जारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जिसमे निस्तार की भूमि की किसी अन्य प्रयोजन से उपयोग / आबंटन ना करने का स्पष्ट आदेश है की अवहेलना की गई है । यह कि प्रस्तावक के द्वारा भूमि डायवर्शन या आबंटन कराए बिना ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है । यह कि प्रस्तावक के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, पर्यावरणीय प्रभाव नोटिफिकेशन 2006 के निर्माण करने के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृत, स्थापन सम्मति, संचालन सम्मति प्राप्त करने संबंधी नियम की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य चालू कर 50 प्रतिशत से ज्यादा निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है ।

यह कि विभिन्न ग्रामवासियों के द्वारा शिकायत करने के बावजूद छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व विभाग, खनिज विभाग, उद्योग विभाग, पर्यावरण विभाग एवं केंद्र सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं अतिरिक्त मुख्य प्रधान वन संरक्षण क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है और नियम कानून का मजाक बनाया जा रहा है । यह कि जनवरी 2020 मे शिकायत प्रस्तुत होने के बाद परियोजना प्रस्तावक ने राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छ ग, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण समिति, छ ग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर, के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर स्थल पर कोई निर्माण नहीं होने संबंधी झूठा तथ्य देकर टी ओ आर दिनांक 13/05/2020 को प्राप्त कर लिया है।

अतः आप सभी से निवेदन है इस शिकायत पत्र पर संज्ञान लेकर तत्काल जारी टी ओ आर दिनांक 13/05/2020 को निरस्त करे एवं झूठा आवेदन प्रस्तुत करने हेतु, बिना पर्यावरण स्वीकृति, स्थापना सम्मति, संचालन सम्मति, भूमि डायवर्शन, भूमि आबंटन के निर्माण कार्य चालू करने हेतु परिवाद दायर करना सुनिश्चित करे । शिकायतकर्ता जयगोपाल सोनी

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From: Jaigopal Soni Date: Sun, Dec 27, 2020, 21:45 Subject: Object against Proposal No : SIA/CG/CMIN/50065/2020, File No : OL/EC/MIN/JCHAMPA/1142 To: Dhirendra Sharma Chairman SEAC CG , P Sangeeth , Bhogi Lal Saran , PUSHPRAJ SAHU , Bhoskar Vilas Sandeepan , Bhoskar Vilas Sandeepan Kind Attention: Chairman SEAC/SEIAA CG Dear Sir, Find attached the grivence attached herewith for your kind perusal and necessary action. Kindly provide me the action taken report on my grievance at the earliest. Ms Mahavir Coal Washary has started construction of private coal siding , coal washary, bridge in agriculture land having trees without prior permission under Environment Protection Act from EAC or SEAC. Ms Mahavir Coal Washery has purchased the agricultural land from farmers and without diversion started construction. Ms Mahavir coal washery has also started construction in government land bearing khasra no 55/1 vill kanhaiband in violation of supreme court judgement Jagpal Vs State of Punjab. Villagers has already complained about the same which was published in new paper but collector, sdm or tahsildar Janjgir has not issued any stay order or enquired the matter and construction is still going on. It is to be noted that construction of coal washery or railway siding need prior permission from SEAC or MOEFCC or Indian Railways under various acts and provisions without which construction is violation of EP Act and a complaint before Chief Judicial Magistrate Janjgir by appointed Regional Officer of Chhattisgarh Environment Conservation Board Bilaspur or Collector Janjgir or SECR. Kindly issue stay order and show cause notice for violation to Ms Mahavir Coal Washery Pvt Ltd and Collector, SDM, Tahsildar,RO CECB Bilaspur and Concerned SECR officer who has not taken any action against violation and supported the violation by not taking any action on complaint submitted by villagers copy enclosed. Now M/s Mahavir Coal Washeries Private Limited,Registered Office, Mahavir Ispire House,Vyapar Vihar, Bilaspur has submitted request for clearance from SEAC/SEIAA CG on 20.01.2020 vide Proposal No : SIA/CG/CMIN/50065/2020 File No : OL/EC/MIN/JCHAMPA/1142 Proposal Name : Greenfield coal washery of 0.99 MTPA capacity at village Kanhaiband, tehsil Janjgir, district Champa-Janjgir, Chhattisgarh by Mahavir Coal Washeries Pvt Ltd. Kindly direct the Member Secretary Chhattisgarh Environment Conversation Board, SEACG and SEIAA CG to ensure filing of complaint before concerned CJM Court and revoke the TOR granted for concealing the construction without EC in Form B. TOR granted is enclosed for your reference. CC : APCCF Nagpur Collector Janjgir Champa Member Secretary CECB Raipur Regional Officer RO CECB Bilaspur Member Secretary SEACG/SEIAACG ACS Environment and Housing Department Govt of CG Chief Secretary Govt of Chhattisgarh Complainant Jaigopal Soni ———- Forwarded message ——— From: Date: Tue, Oct 1, 2019, 13:09 Subject: Grievance Disposal To: Dear Sir/Madam, Your Grievance with Registration No.MOEAF/E/2019/00280 has been disposed. Logon to: https://pgportal.gov.in/ for viewing details and providing your feedback on the resolution of the grievance. Note: This is a system generated mail.Please do not reply to this.