बिलासपुर। हाई कोर्ट ने राइस मिल से निकलने वाले धुआं व राखड़ से फैल रहे प्रदूषण को लेकर प्रस्तुत याचिका पर अनिल एग्रो के संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लिंक रोड निवासी अब्दुल जुनैद की रतनपुर मार्ग पर नवागांव में कृषि भूमि है।
जमीन पर उन्होंने विभिन्न् प्रकार के फलदार पेड़ लगाए हैं। इसके अलावा सब्जी व अन्य कृषि कार्य भी करते हैं। उनकी कृषि भूमि से कुछ दूर में अनिल दुआ व भागीदार जुगलकिशोर अग्रवाल द्वारा अनिल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड नाम से राइस मिल संचालित किया जा रहा है। राइस मिल से निकलने वाले प्रदूषण को रोकने कोई प्रबंध नहीं किया गया है।
इसके चलते राइस मिल से निकलने वाले धुआं व राखड़ से याचिकाकर्ता की कृषि व स्वास्थ्य दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा। उन्होंने राइस मिल के प्रदूषण को रोकने अधिवक्ता अब्दुल वहाब के माध्यम से याचिका दायर की। इस पर सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में हुई। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद अनिल एग्रो ,जुगल किशोर अग्रवाल व शासन को नोटिस देकर जवाब मांगा है।
उद्योग फैला रहे प्रदूषण
हाई कोर्ट के शिकंजे के बाद प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। जिले में कई ऐसे उद्योग संचालित हो रहे हैं जो नियमों के विपरीत है। यहां सर्वाधिक प्रदूषण का खतरा है। उद्योग विभाग की मनमानी के कारण उद्योगपतियों पर कार्रवाई नहीं होती है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अधिकारी प्रदूषण फैलाने वाले इन उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।