Home छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने की आरटीपीसीआर रिपोर्ट की बाध्यता समाप्त, जजों और न्यायलयीन...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने की आरटीपीसीआर रिपोर्ट की बाध्यता समाप्त, जजों और न्यायलयीन अफसरों को मिलेगी राहत

0

बिलासपुर। कोरोना की दूसरी लहर थम-सी गई है। स्थिति को नियंत्रण में आते देख छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर आरटीपीसीआर या एंजीटन रिपोर्ट की बाध्यता को समाप्त कर दिया है।

पूर्व में दूसरे प्रदेश से लौटने के बाद हाई कोर्ट व अधीनस्थ न्यायालयों में ज्वाइनिंग से पहले सभी न्यायाधीशों व कर्मचारियों को यह रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य था। कोरेाना दूसरी लहर के कारण मौत का आंकड़ा बढ़ने पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल दीपक तिवारी ने प्रदेश से बाहर जाने वाले जजों, न्यायालयीन अधिकारियों व कर्मचारियों को वापसी के बाद आरटीपीसीआर या एंजीटन निगेटिव रिपोर्ट लाने की शर्त रख दी थी। इसके बगैर ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही थी।

अब इसे समाप्त कर दिया गया है। हालांकि आदेश में यह हिदायत दी गई है कि यदि किसी विधि अफसर या न्यायालयीन कर्मचारी की तबीयत बिगड़ रही है और संक्रमण की आशंका है, तब आरटीपीसीआर जांच अवश्य कराएं। निगेटिव रिपोर्ट आने पर ही कोर्ट जाएं व नियमित कामकाज करें।

पटरी पर आएगा कामकाज

रजिस्ट्रार जनरल के इस आदेश से जजों, न्यायालयीन अधिकारियों व कर्मचारियों को राहत मिलेगी। साथ ही न्यायालयीन कामकाज भी पटरी पर आएगा। लंबित प्रकरणों की सुनवाई में तेजी आएगी। जिला कोर्ट व अधिनस्थ न्यायालयों में जिनके प्रकरण लंबे समय से लंबित हैं, ऐसे वादी व प्रतिवादी दोनों को ही राहत मिलेगी।