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नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को पास्को कोर्ट ने सुनाई साल की सजा

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बिलासपुर। नाबालिग किशोरी का अपरहण कर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपित को पाक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ने 500 रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी है कि जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपित को तीन साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

मामला बिलासपुर जिले के हिर्री थाना क्षेत्र का है। अनिल कुमार साहू ने वर्ष 2019 में 15 वर्षीय पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिस पीड़िता के साथ आरोपित ने यह कुकृत्य किया था उसका परिवार मजदूरी कर अपनी रोजी रोटी चलाता है। घटना वर्ष 2019 की है। रोज की तरह तीन नवंबर 2019 को भी पीड़िता के माता-पिता सुबह के वक्त मजदूरी करने घर से निकल गए थे। शाम को जब वे लौटे तब पीड़िता घर से गायब मिली। दो दिन तक पतासाजी करने पर भी जब कोई जानकारी नहीं लगी तब पीड़िता के माता-पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट हिर्री थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामले में जांच कर आरोपित अनिल कुमार साहू को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने की बात कबूल की थी। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद पाक्सो कोर्ट ने आरोपित को 20 साल की सजा सुनवाई थी। पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने पाक्सो कोर्ट के फैसले को यथावत रखा है। साथ ही कोर्ट ने आरोपित पर जुर्माना भी ठोंका है। कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी है कि जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपित को तीन साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।