बिलासपुर : बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ नगर पंचायत द्वारा सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस मामले को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने छह माह के भीतर प्रकरण निपटाने का आदेश दिया है।
बिलाईगढ़ नगर पंचायत में बसना मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस मार्ग में मनराखन देवांगन का मकान व दुकान है। मनराखन लंबे अरसे से शासकीय भूमि पर काबिज होकर अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं।
उनके द्वारा नगर पंचायत को जल कर और अन्य कर का भुगतान भी किया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण की जद में आने के कारण उन्हें नगर पंचायत ने उन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया। इस पर उन्होंने नगर पंचायत के प्राधिकारी को आवेदनपत्र देकर अतिक्रमण हटाने के नोटिस पर अमल नहीं करने का आग्रह किया। लेकिन, उनके आवेदनपत्र पर कोई सुनवाई नहीं की गई। इससे परेशान होकर मनराखन देवांगन ने अपने अधिवक्ता अतुल पांडेय के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
इसमें बताया गया कि सड़क को 32 फीट तक और चौड़ा करने का प्रस्ताव है। जबकि, याचिकाकर्ता का मकान व दुकान में सड़क के बीच से 60 फीट किनारे है। लिहाजा, उनकी जमीन को अधिग्रहित करने की आवश्ययकता नहीं पड़ेगा। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि काबिज जमीन को शासकीय लीज पर लेने के लिए आवेदनपत्र भी दिया गया है। यह मामला अभी लंबित है।
याचिका में आग्रह किया गया है कि याचिकाकर्ता की स्थिति को देखते हुए उन्हें शासकीय जमीन को लीज पर दिया जाए। इस प्रकरण में नगर पंचायत सहित सभी पक्षों का तर्क सुना गया। सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी ने बलौदाबाजार के कलेक्टर व नगर पंचायत को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का छह माह के भीतर निराकरण करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही याचिका को निराकृत कर दिया है।