बिलासपुर : कोविड-19 की दशा में नियंत्रण को देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने शादी भावनो को खोलेने की निम्न शर्तों के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बिलासपुर द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु किये गये उपायों के तहत आम जनता के आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर आगामी आदेश पर्यन्त युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं। पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए शर्तो के अधीन मैरिज हाल के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है-
- मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे जिस की सूची मैरिज हॉल के संचालक के द्वारा संधारित की जाएगी।
- मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। मैरिज हॉल संचालक किसके लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात करते हुए इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराएंगे।
- मैरिज हॉल में सभी के उपयोग हेतु मुख्य मार्ग तथा सैनिटाइजर रखना व लोगों में जागरूकता हेतु पोस्टर बैनर लगाना अनिवार्य होगा।
- मैरिज हॉल में कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा।
नोट : मैरिज हाल में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन तथा भीड़भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन/जिला कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित करने एवं मैरिज हाल को सील करने की कार्यवाही की जाएगी, साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत प्रधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी।