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बिलासपुर, मुंगेली कलेक्टर ने जारी किया नाइट कर्फ्यू का आदेश, पुलिस हुई सख्त उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई

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बिलासपुर :- कलेक्टर पीएस एल्मा ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए 30 मार्च को जिले में नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के साथ ही व्यापारिक केंद्रों के खुलने और बंद होने के समय भी जारी कर दिया है। तय दिशा निर्देशों के तहत दुकानों को खोलने और बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। सभी प्रकार की स्थाई और अस्थाई दुकानें अब सुबह छह बजे खुलेंगी। होटल,रेस्टारेंट व ढाबा सुबह आठ बजे खुलेंगे।

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दुकानों के खुलने और बंद होने का अलग-अलग समय जारी किया गया है। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के बाद सड़कों पर पुलिस की चौकसी बढ़ गई है। अनावश्यक घुमने फिरने वालों पर कड़ाई बरतना शुरू कर दिया है। इधर आज सुबह 11 बजे गौरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है। सुबह नौ बजे से रात्रि नौ बजे तक व्यापारिक प्रतिष्ठानें खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर्स को नियंत्रण मुक्त रखा गया है।

तय समय में प्रतिष्ठानों को बंद करना होगा। इसके अलावा व्यापारियों को हिदायत दी गई है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानांे के संचालन के दौरान केंद्र व राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। मास्क व सैनिटाइजर के साथ ही ग्राहकों के लिए निश्चित दूरी भी बनानी होगी। कोविड-19 प्रोटोकाल का हर हाल में पालन करने की हिदयत भी दी गई है।

व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए जारी दिशा निर्देश

सुबह छह से रात्रि नौ बजे तक- सभी प्रकार की स्थाई व अस्थाई दुकानें।

सुबह आठ से रात्रि 10 बजे तक- रेस्टोरेंट, होटल व ढाबा।

रात्रि 11.30 बजे तक- रेस्टोरेंट,होटल,ढाबा से केवल टेक-अवे एवं होम डिलीवरी।