Home Uncategorized प्रधान वन रक्षक को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस जारी

प्रधान वन रक्षक को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस जारी

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बिलासपुर। न्यायालयीन आदेश के अवहेलना के आरोप में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के आदेश के बाद भी तय समयावधि में प्रकरण्ा का निराकरण ना करने का आरोप लगाते हुए दोनों अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता शोभा वालिया ने वकील अब्दुल वहाब खान के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि प्रधान वन संरक्षक कार्यालय में सहायक ग्रेड वन के पद से 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत हुईं। सेवानिवृति के पहले विभाग ने एक सितंबर 2017 व 12 जुलाई 2018 को उनके खिलाफ विभागीय वसूली के लिए नोटिस जारी किया।

वर्ष 2006 में अतिरिक्त भुगतान किए जाने की बात कहते हुए 12 वर्ष बाद वसूल किये जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने जनवरी 2021 को आदेश जारी करते हुए विभाग के वर्ष 2017 व 2018 के आदेश को रद कर काटी गई समस्त राशि का भुगतान तीन महीने के भीतर वापस करने के निर्देश दिए थे।

निर्धारित अवधि में हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने व सेवानिवृत्ति का भुगतान नहीं करने पर उन्होंने वकील अब्दुल वहाब खान के जरिए अफसरों द्वारा न्यायालयीन आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी की एकलपीठ में हुई। अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस कोशी ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी व संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा मोहम्मद इमरान खान को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।