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कांग्रेस नेता ने सरकारी जमीन पर किया कब्जा, कलेक्टर राजनादगांव को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

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बिलासपुर। राजनादगांव में सरकारी जमीन पर कांग्रेस नेता के कब्जे की शिकायत को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कलेक्टर राजनादगांव, तहसीलदार व अतिक्रमणकारी कांग्रेस नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने दो सप्ताह की मोहलत दी है।

राजनांदगांव निवासी झाड़ू राम सिन्हा ने वकील शालीन सिंह बघेल के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वार्ड क्रमांक छह के खसरा नंबर 446/1 जो कि सरकारी आवासीय भूमि है और खसरा नंबर 477 सार्वजनिक हित की सड़क है। इन दोनों ही शासकीय भूखंडों में कांग्रेस नेता नावेद मेनन ने कब्जा कर मकान का निर्माण भी शुरू कर दिया है। याचिका के अनुसार सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत कलेक्टर, तहसीलदार व पटवारी से की थी। कलेक्टर के आदेश पर मौका मुआयना के बाद पंचनामा कर खानापूर्ति कर दी गई। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में दोनों शासकीय भूखंड पर कांग्रेस नेता द्वारा कब्जा करने संबंधी रिपोर्ट तहसीलदार को सौंप दी।

इसके बाद सरकारी जमीन से कब्जा हटाने आजतक जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने भू राजस्व संहिता की धारा 248 में दिए गए प्रविधान का हवाला देते हुए कहा है कि तहसीलदार को अगर जानकारी हो कि किसी शासकीय भूमि पर कब्जा है तो उसे खाली कराने और तोड़ने का अधिकार रखते हैं। भू राजस्व संहिता में दिए गए अधिकारी के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कलेक्टर राजनादगांव के अलावा तहसीलदार व अतिक्रमणकारी कांग्रेस नेता को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया है।