बिलासपुर – राजधानी रायपुर के बाद अब न्यायधानी बिलासपुर में भी धुमाल ब्रास बैंड एवं बैंड पार्टी वालों को अपना व्यवसाय करने की अनुमति दे दी गई है। जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी डॉक्टर सारांश मित्तर के द्वारा एक आदेश जारी कर धुमाल ब्रास बैंड और बैंड पार्टी वालों को कुछ सख्त पाबंदियों के साथ अनुमति प्रदान कर दी गई है। आदेश में कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में है कि किसी भी बैंड पार्टी में कर्मचारियों की संख्या 10 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए और उन्हें रात्रि 10 बजे के पूर्व ही तक ही होगा।
धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी में केवल बैण्ड के बजाने की अनुमति होगी। साउण्ड बाॅक्स जिनका पी.एम.पी.ओ. 200 वाॅट से अधिक न हो को ही बजाने की अनुमति होगी। धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी किसी भी सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जाएगा।
जिस क्षेत्र में धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाया जाएगा उसके पूर्व उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को सूचना देनी होगी। धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाते समय उसमें सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार या राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी के बजाने वालों में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सैनेटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर या 06 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाते समय एन.टी.ए. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों, कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। यदि इन शर्ताें का उल्लंघन करना पाया जाता है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी के प्रबंधक की होगी तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।