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अब न्यायधानी में ऑनलाइन शॉपिंग और ई कामर्स से होम डिलिवरी नहीं हो सकेगी

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बिलासपुर 27 अप्रैल 2021। सम्पूर्ण जिले को 6 मई की प्रातः 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। इसके तहत स्थानीय आनलाईन शाॅप तथा ई-कामर्स सेवा, जैसे अमेजाॅन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को होम डिलिवरी हेतु प्रदान की गई अनुमति को रद्द कर दिया गया है।


नहीं मिल पाएगी डिलिवरी