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बिलासपुर में भी बढ़ाया गया लाकडाऊन कलेक्टर ने जारी किया फरमान, मोहल्लों में फल व सब्जी की रहेगी उपलब्धता, नहीं खुलेंगे बैंक, एटीएम कैश रिफिलिंग की छूट

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बिलासपुर : कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डा.सारांश मित्तर ने जिले में लाकडाउन की अवधि पांच दिन आगे बढ़ा दिया है। अब 26 अप्रैल तक जिले में लाकडाउन जारी रहेगा। इसके साथ ही संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस दौरान शासकीय उचित मूल्य की दुकानें सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। प्रतिदिन 50 से 60 राशन कार्डधारकों को टोकन के जरिए खाद्यान्न् का वितरण किया जाएगा।

प्रतिदिन टोकन जारी किए जाएंगे। सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक शहर के मोहल्लों व कालोनियों में फल एवं सब्जी बेचने की अनुमति ठेले वालों को दी गई है। एक जगह दुकान लगाने के बजाय घुम-घुमकर फल व सब्जी की बिक्री करनी होगी। रविवार को कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डा.सारांश मित्तर ने एक आदेश जारी कर जिले में लाकडाउन की अवधि को विस्तारित करते हुए पांच दिन आगे बढ़ा दिया है। 26 अप्रैल की रात 12 बजे तक लाकडाउन को प्रभावी किया गया है।

राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश के आठ जिलों के कलेक्टर ने लाकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। इसे देखते हुए अटकलें तेज हो गई थी कि बिलासपुर जिले में भी इसे विस्तार दिया जाएगा। 21 अप्रैल के बाद आगे क्या होगा। इसे लेकर बीते दो दिनों से चर्चा का बाजार सरगर्म रहा। लोग लाकडाउन को आगे बढ़ाने अटकलें भी लगा रहे थे। अटकलबाजी के बीच प्रशासनिक अमले से मिल रहे संकेत से यह स्पष्ट हो गया था कि रायपुर व प्रदेश के आठ जिलों की तर्ज पर बिलासपुर में भी लाकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा।

राशन दुकानों में ऐसी रहेगी व्यवस्था

0 मोहल्लों के कार्डधारकों को खाद्यान्न् वितरण के लिए अलग-अलग दिन बुलाया जाएगा। दिन निर्धारित करने के साथ ही उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा कार्डधारकों को सूचना दी जाएगी। इसके बाद ही कार्डधारक दुकान पहुंचकर अपने हिस्से का खाद्यान्न् लेंगे।

0 राशन वितरण के दौरान शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना जस्र्री है।

0 खाद्यान्न् वितरण के लिए कार्डधारकों को दुकान संचालक द्वारा सैनिटाइजर,साबुन व पानी की व्यवस्था भी करेंगे।

0 कार्डधारकों को राशन दुकान आने और जाने के लिए पास जारी किया जाएगा। खाद्यान्न् लेकर सीधे घर पहुंचना होगा। अन्य जगह आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

मोहल्लों में फल व सब्जी की रहेगी उपलब्धता

0 किसानोें व सब्जी उत्पादक किसान सब्जी व फल की आपूर्ति करेंगे।

0 सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक कालोनियों, मोहल्लों व गलियाें में घूम-घूमकर फल व सब्जी का विक्रय किया जाएगा।

0 कालोनी व मोहल्लों में एक ही जगह खड़े होकर फल व सब्जी की बिक्री नहीं की जाएगी।

0 सब्जी बाजार व फल दुकानों के अलावा थोक फल व सब्जी मंडी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

नहीं खुलेंगे बैंक,एटीएम कैश रिफिलिंग की छूट

0 बैंक फिलहाल बंद रहेगा। कार्यालयीन प्रायोजन के लिए खोले जाएंगे।

0 दवा,चिकित्सकीय प्रायोजन, पेट्रोल पंप व गैस एजेंसियों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार का लेनदेन बैंक को नहीं मिलेगी।

0 बैंकों को एटीएम में कैश रिफिलिंग की अनुमति रहेगी।