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महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ होगी CBI जांच, बॉम्बे HC का बड़ा आदेश

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मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से दाख़िल जनहित याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मिली जानकारी के अनुसार बॉम्बे HC ने CBI से कहा कि वह परमवीर बीर सिंह पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के आरोपों पर याचिकाकर्ता जयश्री पाटिल की शिकायत के आधार पर 15 दिन की प्रारंभिक जांच करें।

याचिकाकर्ता डॉ. जयश्री पाटिल ने कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच करने और कोई भी संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। सिंह ने अदालत में जनहित याचिका याचिका दायर की है, जिसमें सीबीआई से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच कराने की गुहार लगाई गई है। सिंह ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी से बार और रेस्तरां से प्रति माह 100 करोड़ रुपये एठने के लिए कहा था।

उद्योगपति मुकेश अंबानी को मुंबई स्थित आवास के पास एक वाहन में विस्फोटक सामग्री मिली थी और इस मामले में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने वाजे को गिरफ्तार कर लिया गया था। सिंह ने याचिका में पुलिस हस्तांतरण में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया है।