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बुरे फंसे घोटालेबाज! 14 साल पहले डकारे थे 624 करोड़, अब लौटाने होंगे 1747 करोड़, SEBI ने दी ऐसी सख्त सजा

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शेयर बाजार में जब भी घोटाले का जिक्र होता है तो हर्षद मेहता स्कैम की बात जरूर होती है लेकिन इसके अलावा भी स्टॉक मार्केट को पिछले 30 वर्षों में कई स्कैम का सामना करना पड़ा. इनमें से एक है 2009 में हुआ सत्यम घोटाला, जिसमें निवेशकों को करीब 7800 करोड़ रुपये का चूना लगाया था. किसी समय देश की दिग्गज आईटी कंपनी रही सत्यम के इस घोटाले से शेयर बाजार में भूचाल आ गया था. अब बाजार नियामक सेबी ने 14 साल पुराने सत्यम घोटाला मामले में तत्कालीन कंपनी के संस्थापक बी रामलिंगा राजू, 4 व्यक्तियों और एक संस्था से 624 करोड़ रुपये की गैरकानूनी कमाई लौटाने को कहा है.

सेबी ने रामलिंगा राजू और रामा राजू को प्रतिभूति बाजारों से लगभग 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. ये आदेश हालांकि दोनों व्यक्तियों की लंबित अपीलों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के अधीन होगा.

ब्याज समेत लौटान होगा पैसा
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 30 नवंबर को सत्यम कंप्यूटर्स सर्विसेज से जुड़े धोखाधड़ी मामले में एक और आदेश पारित किया, जिसमें 6 संस्थाओं को 624 करोड़ रुपये के गैरकानूनी लाभ और उन पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने को कहा है.

ब्याज के साथ अब इन संस्थाओं को लगभग 1,747.5 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा. इसके लिए जनवरी 2024 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है. इसमें करीब 15 साल की 1,123 करोड़ रुपये की ब्याज राशि शामिल है.