छत्तीसगढ़ उजाला (अभिषेक जयसवाल)
जीपीएम पुलिस जिले के गौरेला थाना क्षेत्र में हुए चोरियों के प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने में मिली सफलता ह।
पहला मामला थाना गौरेला क्षेत्र का है मंगली बाजार गौरेला निवासी कुमारी ममता सोंधिया दिनांक 2/1/2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 1/1/2021 को नवनिर्मित मकान से दरवाजा खोल कर कोई चोर गैस सिलेंडर और अन्य इस्तेमाली सामान बर्तन कीमत 10000 को चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर से थाना गौरेला में अपराध क्रमांक 2/2021 धारा 457 380 भा द वि कायम किया गया था।
दूसरा मामले में प्रार्थी पुष्कर नारायण निवासी सेमरा रोड आईटीआई पास गौरेला का दिनांक 5/7/ 21 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि रात्रि में घर के बाहर अपनी एक्टिवा CG10 AH 5155 कीमत 15000 को घर के बाहर लॉक कर खड़ी किया था । सुबह उठ कर देखा कोई अज्ञात चोर उसे चोरी कर ले गया रिपोर्ट पर से थाना गौरेला में अपराध क्रमांक 239/ 2021 धारा 379 आईपीसी कायम कर विवेचना में लिया गया था।
तीसरा मामला प्रार्थी अजीज हुसैन निवासी सेमरा के द्वारा दिनांक 21/7/21को रिपोर्ट दर्ज कराया कि 20/7/21 को रात्रि में यह घर के सामने अपनी मोटरसाइकिल सीजी 10 ए एल 4709 टीवीएस कीमत 15000 को लाक कर खड़ी किया था सुबह देखा जो मोटरसाइकिल नहीं था कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था रिपोर्ट पर से थाना गौरेला में अपराध क्रमांक 271/21 धारा 379 आईपीसी कायम कर विवेचना में लिया गया।
सेमरा निवासी राजू बर्मन चोरी की मोटरसाइकिल में घूम रहा है राजू प्रसाद बर्मन को दस्तयाब कर हिकमत अमली से पूछताछ करने पर तीन चोरियों के बारे में जुर्म करना स्वीकार किया आरोपी राजू बर्मन के घर से सिलेंडर व घर का इस्तेमाली समान कीमती 10000, एक मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 10 ए एल 4709 टीवीएस कीमत 15000 एवं एक स्कूटी क्रमांक CG10 AH 5155 कीमत 15000 कुल कीमत 40000 को जप्त कर आरोपी राजू प्रसाद बर्मन पिता मोहनलाल बर्मन 36 साल निवासी सेमरा को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकरण की विवेचना के दौरान ही जानकारी मिली की एक व्यक्ति ज्योतिपुर तिराहे के पास हीरो होंडा स्प्लेंडर CG10 U 5352 में है और दो मोटरसाइकिल व एक स्कूटी काफी कम रेट में बेचने की बात कह कर ग्राहक की तलाश कर रहा है। थाना गौरेला की टीम के द्वारा उक्त मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर उक्त व्यक्ति को दस्तयाब कर पूछताछ करने पर अपना नाम गुलाब प्रसाद निवासी अमारू थाना पेंड्रा का होना बताया दोनों मोटरसाइकिल व स्कूटी का कोई कागजात प्रस्तुत नही कर पाया। मनमानी मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ करने पर उक्त तीनों वाहनों को अज्ञात लोगों से खरीदना बताया। आरोपी की बात विश्वसनीय नहीं होने व चोरी का वाहन होने के युक्तियुक्त संदेह होने पर हीरो होंडा स्प्लेंडर CG10 U 5352 कीमत 15000, हीरो होंडा स्प्लेंडर CG10 8890 कीमत 15000 एवं स्कूटी CG10 EC 1837 कीमत 20000 को धारा 41(1-4)379 भादवि कायम कर आरोपी गुलाब प्रसाद यादव पिता गोलाई यादव उम्र 45 साल निवासी अमारू को गिरफ्तार कर लिया गया है।