नई दिल्ली। भारत में सभी प्रकार के साथ की एवं प्राइवेट कर्मचारियों के अर्जित अवकाश (Earned leave) की संख्या बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल कर्मचारियों को 240 छुट्टियां दी जाती है, नए नियम 300 छुट्टियों का प्रावधान है। भारत में नया श्रम कानून दिनांक 1 अक्टूबर 2021 से लागू किया जा सकता है।
1 अक्टूबर से बढ़ सकती है छुट्टियां
भारत सरकार नए लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल, 2021 से लागू करना चाहती थी लेकिन राज्य सरकारों और बड़ी कारपोरेट कंपनियों द्वारा समय मांगा गया इसलिए अप्रैल में इसे स्थगित कर दिया गया था। श्रम मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2021 को नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी कर ली थी लेकिन राज्य सरकारों ने फिर से समय की मांग की। अब नोटिफिकेशन की नई तारीख 1 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है।
कर्मचारी संगठनों ने अर्जित अवकाश बढ़ाने की मांग की थी
दरअसल, बीते दिनों लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योगजगत के प्रतिनिधियों के बीच काम के घंटे, सालाना छुट्टियों, पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें कर्मचारियों की अर्जित छुट्टियां 240 से बढ़ाकर 300 किये जानें की मांग की गई थी।
फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकार और मजदूरों के लिए अलग से नियम
लेबर यूनियन की मांगों को माना जाता है तो 1 अक्टूबर से सरकारी कर्मचारियों को 300 अर्जित छुट्टियां मिल सकती हैं। सरकार से भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, पत्रकारों और श्रमिकों के साथ साथ सिनेमा क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लिए अलग नियम बनाने की डिमांड की थी।