छत्तीसगढ़ उजाला
मदरसे जैसी जगह को कलंकित करने वाली एक वारदात पर आज रायपुर की अदालत ने फैसला सुनाया है। तालीम लेने मदरसा आयी किशोरी के साथ बलात्कार के आरोपी शिक्षक को गुनाहगार ठहराते हुए अदालत ने ताउम्र सलाखों में कैद रखने की सज़ा दी है। पढ़िए पूरी खबर-
रायपुर। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मदरसे के शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे शुभ्रा पचौरी की कोर्ट ने बैजनाथपारा मदरसे में कांकेर से तालीम लेने आई किशोरी से रेप के आरोप में आबाद अली को आजीवन कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्ष 2016 में राजधानी रायपुर में यह वारदात हुई थी।