बिलासपुर:- अरपा नदी में शहर से लगे चार स्वीकृत रेत खदान मंगला , सरकंडा, घुट्कु और लछनपुर के संचालकों को कलेक्टर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में खदान संचालकों के द्वारा बिना सीमा चिन्ह लगाए उत्खनन करना, ट्रैक्टर चालकों को रॉयल्टी पर्ची नहीं देना तथा माँगे जाने पर अतिरिक्त राशि की माँग करना, खदान क्षेत्र में रेट लिस्ट नहीं लगाना, अपने स्वीकृत खदान से लगे क्षेत्र में अवैध उत्खनन को रोकने का प्रयत्न नहीं करना और ना ही प्रशासन को इस सम्बंध में कार्यवाही हेतु लेख किया गया।
रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में शामिल माफियाओं के ऊपर नकेल कसते हुए खनिज विभाग ने सोमवार को सुबह कार्रवाई शुरू कर दी है। कछार और निरतू रेत घाट में अवैध उत्खनन करते पोकलेन मशीन के अलावा एक दर्जन से अधिक भारी वाहनों की जब्ती बनाई है।
जब्ती की कार्रवाई चल रही है। जिस रेत घाट से उत्खनन और परिवहन का ठेका ठेकेदारों को मिला है उसे सुरक्षित रखते हुए आसपास से रेत की बेतहाशा खोदाई करा रहे हैं। सीमांकन के दौरान इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है।
सोमवार को सुबह के वक्त खनिज विभाग के अमले ने रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की। कछार ओर निरतू रेत घाट में रेत का अवैध खोदाई और परिवहन जोरों से चल रहा है। जानकारी के अनुसार इन दोनों घाटों में खनिज विभाग ने करीब सात एकड़ जमीन रेत उत्खनन के लिए ठेके पर दिया है। ठेके की अवधि तीन वर्ष है। अचरज की बात ये कि अपने हिस्से के रेत घाट को ठेकेदारों ने अब तक सुरक्षित रखा है और आसपास के इलाके से धड़ल्ले के साथ रेत का उत्खनन कर रहे हैं।
खदान संचालकों के द्वारा रॉयल्टी पर्ची भी पर्यावरण स्वीकृत मात्रा के अनुरूप नहीं ली जा रही है जिससे यह स्पष्ट हो रहा है की खदान संचालकों की भी अवैध कार्यों में संलिप्तता है । उक्त कारण से खदान संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। समाधान कारक जवाब नहीं मिलने पर खनिज नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।