बिलासपुर 16 जुलाई 2021/कलेक्टर डाॅ. सारांश मित्तर के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा गठित निगरानी दल द्वारा जिले के उर्वरक विक्रेताओं के दुकानों में सतत् निरीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में मेसर्स शिवकुमार अग्र्रवाल ग्राम खम्हरिया विकासखण्ड मस्तूरी के खाद दुकान का निरीक्षण किया गया जिसमें उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 35(1)ए एवं 35(बी) के उल्लंघन पाये जाने के कारण उक्त दुकान में 21 दिन के लिये खाद विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तरह मेसर्स दीपक सेल्स उर्वरक फुटकर विक्रेता के द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 5, धारा 35(1)ए एवं (बी) का उल्लंघन के कारण उक्त दुकान में 7 दिवस हेतु खाद विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन खाद दुकानों में नियमानुसार विक्रय नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की चेतावनी भी दी गई है। इसी तरह मेसर्स आकांक्षा टेड्रर्स ग्राम मड़ई विकासखण्ड मस्तूरी को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए तत्काल अनियमितता सुधारने हेतु उक्त संस्था को निर्देश दिया गया है।