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चार माह के लिए बंद हुआ रेंत घाट 15 अक्टूबर तक रहेगी मनाही, पर्यावरण संरक्षण मंडल के आदेश पर अमल जरूरी

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बिलासपुर। पर्यावरण संरक्षण मंडल के आदेश पर गौर करें तो 15 अक्टूबर तक के लिए प्रदेशभर के रेत घाटों में उत्खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। बारिश के मौसम में उत्खनन की अनुमति रहेगी। तय अवधि के बाद प्रतिबंध अपने आप शिथिल हो जाएगा। इसके बाद ठेकेदार अपने घाटों में उत्खनन कर सकेंगे।

जिला खनिज विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में 19 रेत घाट हैं। इनमें से सात घाटों से ही उत्खनन की अनुमति पर्यावरण संरक्षण मंडल ने दी है। शेष घाटोें में उत्खनन की अनुमति नहीं है। इन घाटों को पर्यावरण क्लीयरेंस भी खत्म हो गया है। इसके अलावा यहां पानी भी भरा हुआ है।

जल भराव क्षेत्र होने के कारण पर्यावरण एवं संरक्षण मंडल ने इन घाटों में उत्खनन की अनुमति नहीं दी है। रेत घाट संचालित करने वाले ठेकेदारों को भी पर्यावरण विभाग के निर्देशों और गाइडलाइन की अच्छी तरह जानकारी है। यही कारण है कि मई में उन घाटों से बेतहाशा उत्खनन किया गया जहां की अनुमति ही नहीं है।

अरपा नदी से रेत निकालकर खाली पड़े शासकीय भूखंडों पर सैकड़ों ट्रक रेत डंप कर लिया है। बारिश के दिनों में निर्माण कार्य करने वालों को दो से तीन गुना ज्यादा रेट पर रेत की बिक्री करेंगे। बारिश के दौरान रेत माफिया अपनी शर्तों पर रेत की बिक्री करेंगे।

उत्खनन की अवधि बढ़ाने की मांग

खनिज परिवहन संघ ने पर्यावरण संरक्षण मंडल के कड़ी शर्तों को शिथिल करते हुए 30 जून तक रेत घाटों से उत्खनन और परिवहन की अनुमति देने की मांग करते हुए कलेक्टर डा.सारांश मित्तर को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने जिले में लाकडाउन के कारण दो महीने उत्खनन और परिवहन बंद होने की जानकारी देते हुए अतिरिक्त समय देने की मांग की है।